दिल्ली- एनसीआर
किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तीन कृषि कानूनों पर रोक

दिल्ली Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाते हुए एक कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी किसानों और सरकार के बीच कानूनों पर हो रहे विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत (Supreme court) को रिपोर्ट सौंपेगी।
हाल ही में पास हुए तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। बीते डेढ़ माह से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते मामला सर्वोच्च अदालत (Supreme court) के पास जा पहुंचा है। मंगलवार के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई में कानूनों पर फिलहाल रोक दिया और एक कमेटी गठित कर इस मामले को समझने को कहा है। यह कमेटी सरकार और किसानों के विवाद को समझकर फिर सर्वोच्च अदालत (Supreme court) को अपनी रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया है कि यह कमेटी कोई मध्यस्थ्ता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे जाने तक तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगी रहेगी।
कमेटी में चार लोग हैं शामिल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में कुल चार लोग शामिल किए गए हैं। जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल घनवंत शामिल हैं। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी और जबतक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तबतक कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगी रहेगी।