25नबम्बर तक नही दिखा सकेगें बन्दूक का रौब ,धारा 144 लागू

Bhaskar News Agency

Oct 26, 2019

हरदोई(लक्ष्मीकान्त पाठक) अपर जिला मजिस्टेªट संजय कुमार सिंह ने कहा है कि छोटी दीपावली, 27 अक्टूबर दीपावली, 29 भाईदूज व चित्रगुप्त जयंती मनायी जायेगी तथा 10 नवम्बर को ईद-ए-मिलाद व बारावफात, 12 नवम्बर 2019 को गुरूनानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा है और दीपावली, बारावफात तथा कार्तिक पूर्णिमा त्यौहार पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी एवं अव्यवस्था फैलाये जाने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता और साम्प्रदायिक दंगों के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग करते है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों पर प्रतिबन्धित जानवरों का मांस फेंकर धार्मिक भावनाओं को उकसाने का प्रयास करते है, इसलिए जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 25 अक्टूबर से 25 नवम्बर 2019 तक धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।
उन्होने कहा है कि दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर व रायफल आदि तथा नुकीले धारदार हथियार जैसे छुरी, बरछी, करौली, भाला, गुप्ती व लाठा, डण्डा लेकर नही चलेगें और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति जुलूस, प्रचार, रैली, जनसभा आदि नहीं करेगें और किसी सार्वजनिक स्थल पांच से अधिक व्यक्ति खड़े होगें तथा किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायेगें व सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस मार्ग एवं अन्य किसी भी मार्ग अविरूद्व कर जाम नहीं लगायेगें। श्री सिंह ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म, जाति साम्प्रदाय के बारे में अमर्यादित भाषा बात नही करेगा तथा भावनाओं को भड़काने वाले भाषण नहीं देगा और अपने हल्के वाहनों ऐसे शीशे लगाकर नहीं चलेगें जिन पर रंगीन शीशा लगा हो। उन्होने कहा है कि धारा 144, 25 नवम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगी और इसका उल्लघंन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।