Bhaskar News Agency
Sep 27, 2019
हरदोई (लक्ष्मीकान्त पाठक) जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया है कि 14.20 कि0ग्रा0 के सिलेण्डरों पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है तथा इन सभी का प्रयोग केवल घरेलू कार्य हेतु ही किया जा सकता है। इनका कोई भी व्यवसायिक उपयोग तथा होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा अथवा विवाह और अन्य कार्यक्रम में खाना पकाने हेतु उपयोग गैर कानूनी है तथा आ0व0अधि0 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
उन्होने बताया कि प्रतिष्ठानो पर मात्र व्यवसायिक सिलेण्डर का ही प्रयोग किया जायेगा। साथ ही समस्त द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके प्रतिष्ठानों पर इन व्यवसायिक सिलेण्डरों की रसीद भी उपलब्ध है। इसी प्रकार जन साधारण एवं छोटे मोटे कुकिंग कार्य करने वाले समस्त लोगो को सूचित करना है कि समस्त गैस एजेन्सियों पर 5 कि0ग्रा0 के छोटे घरेलू एवं व्यवसायिक अधिक सुरक्षित है। 05 कि0ग्रा0 का सिलेण्डर यदि किसी प्रतिष्ठान/दुकान पर विक्रय किया जाता है तो वह गैर कानूनी है उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध में सघन जाॅच अभियान चलाकर व्यवसायिक उपभोक्ताओं, होटलों, ठेला, हलवाईयों, मिठाई विक्रेता एवं मैरिज लाॅन आदि में प्रयोग किये जा रहे कनेक्शनों की जाॅच करायी जायेगी। उनके द्वारा ली जा रही गैस की रसीद भी देखी जायेगी। उन्होने उपभोक्ताओं को बताया कि 05 कि0ग्रा0 के घरेलू गैस सिलेण्डर किसी भी गैस एजेन्सी से नगद मूल्य पर प्राप्त कर सकता है और जनपद की किसी गैस एजेन्सी से उपभोक्ता 05 कि0ग्रा0 सिलेण्डर पर गैस प्राप्त कर सकता है।
लक्ष्मीकान्त पाठक पत्रकार हरदोई