Bhaskar News Agency
Oct. 21, 2019
हरदोई(लक्ष्मी कान्त पाठक)उप कृषि निदेशक डा0 आशुतोष कुमार मिश्र ने जनपद के समस्त किसानों से कहा है कि वे अपने खेतों में पराली/फसल अपशिष्टों को कदापि न जलाये और इसका प्रयोग जानवरों के चारे अथवा शासन द्वारा अनुदान पर अनुमन्य कराये जा रहे इन्-सीटू मैनेजमेन्ट के कृषि यंत्रों का उपयोग कर खेतों में कम्पोस्ट के रूम में प्रयोग करें जिससे खेतों का मृदा स्वास्थ्य उत्तम रहे और पर्यावरण में प्रदूषण भी न हो। उन्होने किसानों को सचेत किया कि प्रत्येक गाटा संख्या सेटेलाइट से जुड़ी है और खेतों में आग लगाने की घटनाओं की रिकार्डिग सेटेलाइट के माध्यम से हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में सेटेलाइट द्वारा जिस गाटा संख्या में पराली/कृषि अपशिष्ट जलाने की घटना रिकार्ड की जायेगी तो सम्बन्धित गाटा के किसान को जुर्माने के साथ-साथ सरकार की सभी सुविधाओं जैसे किसान सम्मान निधि, किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास तथा कृषि निवेशों पर दिये जाने वाले अनुदान से वंचित कर दिया जायेगा।
उन्होने कहा है कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार फसल अपशिष्टों को खेतों में जलाने पर अर्थदण्ड के साथ उक्त किसानों के विरूद्व सिविल वाद दायर किये जाने का प्राविधान किया गया है। श्री मिश्र ने कहा है कि 02 एकड़ से कम जोत वाले पराली जलाने वाले किसान पर रू0-2,500/-, 02 से 05 एकड़ तक पराली जलाने वाले किसान पर रू0-5000/- तथा 05 एकड़ से ऊपर जोत वाले पराली जलाने वाले किसान पर रू0-15000/- अर्थदण्ड लगाया जायेगा। उन्होेने किसानों से कहा है कि राष्ट्र, प्रदेश तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को समझें और अपने खेतों में पराली/फसल अपशिष्ट न जलायें।