Bhaskar News Agency
Sep 28, 2019
हरदोई(लक्ष्मी कान्त पाठक)जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 नम्बर 2019 के आधार पर उ0प्र0 विधान परिषद के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्गत किया गया है जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 विधान परिषद के स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्गत किये गये है। उन्होने बताया कि लखनऊ खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हरदोई जनपद भी आता है और आयोग के निर्देशानुार स्नातक निर्वाचन हे फार्म-18 मंे एवं शिक्षक निर्वाचन हेतु फार्म-19 में 01.10.2019 से 06.11.2019 के मध्य जनपद के मतदाता पंजीकरण केन्द्रों पर नामित पदाभिहित अधिकारियों के पास नये सिरे से आवेदन जमा किये जायेगें।
उन्होने बताया कि स्नातक निर्वाचन हेतु 01.11.2019 से कम से कम तीन वर्ष पहले भारत के किसी प्रदेश मे किसी विश्वविद्यालय का स्नातक या यथा निर्धारित समतुल्य अर्हता रखता हो और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण होने का हकदार है। शिक्षक निर्वाचन हेतु अर्हक 01.11.2019 से तत्तकाल पहले छः वर्षो के भीतर, लोक प्रतिनिधित्व अधीनियम के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थान में, भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से संबंधित राज्य सरकार के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम का न हो, मे शिक्षण कार्य में कम से कम कुल तीन वर्ष की अवधि में कार्यरत होने की स्थिति में निर्वाचन के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है। जिलाधिकारी ने कहाहै कि स्नातक निर्वाचन हेतु पात्र व्यक्तियों को अपने नामांकन के लिए फार्म-18 के साथ संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र मूल रूप में या इसकी एक प्रति जिसे संबंधित जिले के पदनामित अधिकारी, अपर पदनामित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण प, के साथ विधिवत रूप से सत्यापित करने के पश्चात अनुप्रमाणित किया या हो और यह स्पष्ट निर्देश हो कि दावेदार ने संबद्व परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा आवेदक डाक द्वारा भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि को भेज सकते है और इन आवेदक की डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, मार्कशीट या अन्य अपेक्षित दस्तावेज की प्रति संलग्न करना होगा जिसे पदनामित अधिकारी आदि द्वारा दस्तावेज से विधिवत रूप से मिलान करके सत्यापित किया गया हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदक अपने आवेदन को व्यक्तिगत तौर से इस प्रयोजन के लिए विधिवत से नियुक्त ईआरओ, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या पदनामित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वह उसके समक्ष मूल डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र व मार्कशीट प्रस्तुत करेगा और अधिकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच करेगा तथा स्वयं संतुष्ट होने के बाद मूल से सत्यापित किया और सही पाया या मूल से सत्यापित किया और सही नही पाया गया- निरस्त किया गया लिखा जायेगा। उन्होने कहा कि जैसा कि द्विवार्षिय/उपनिर्वाचन से पहले प्रत्येक बार स्नातक/शिक्षक निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियां नई तैयार की जानी होती है, इसलिए ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके नाम मौजूदा नामावलियों में शामिल किये गये है को भी निर्धारित प्रारूप में नये आवेदन जमा करवाना चाहिएं। उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त स्नातक, शिक्षक निर्वाचन के फार्म-18 व फार्म-19 वितरित करने एवं जमा करने की कार्यवाही जिला निर्वाचन कार्यालय में नामित कर्मचारी द्वारा, समस्त तहसीलों में तहसीलदार द्वारा नामित कर्मचारी द्वारा एवं समस्त विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी के द्वारा की जायेगी तथा उक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी मबपण्हवअण्पद से प्राप्त की जा सकती है।