प्रतिष्ठान, लान, होटल, ठेलों पर घरेलू गैस सिलेण्डर प्रयोग में पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही होगीः-नगर मजिस्ट्रेट

Bhaskar News Agency

Oct 26, 2019

हरदोई(लक्ष्मी कान्त पाठक)नगर मजिस्टेªट गजेन्द्र कुमार ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि शहर में व्यवसायिक मिष्ठान की दुकानों, खान-पान के ठेलों, खाद्य उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों, बेल्डिग, विवाह समारोह आदि में घरेलू सिलेण्अर का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होने कहा है कि व्यवसायिक आदि कार्य में घरेलू सिलेण्टर का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होने के साथ-साथ द्रवित पैट्रोलियम गैस के प्राविधानों का उल्लघंन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी है। उन्होने नगर के समस्त मैरिज लान, होटल, धर्मशाला के प्रबन्धकों को निर्देश दिये है कि बुकिंग करते समय संबंधित बुकिंग करने वाले को केवल व्यवसायिक सिलेण्डर का प्रयोग करने के लिए पहले से ही बता दें और आगामी पर्व एवं विवाह समारोहों आदि के आयोजनों के देखते हुए इसका कड़ाई से पालन करें।
न्गर मजिस्टेªट से नगर क्षेत्र के समस्त खाद्य उत्पाद तैययार करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं मैरिज लान व धर्मशाला संचालको आदि को निर्देश दिये है कि किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग व्यवसायिक कार्यो में न करें और निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर प्रयोग में पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व उक्त प्रावधानों एवं धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।