पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका हुई खारिज

Bhaskar News Agency

Sep 02, 2019

मुंबई- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटक लगा है। सर्वोच्च अदालत ने को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में जांच समाप्त करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए कहा है।

70 लोगों के खिलाफ दर्ज है केस 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस परिस्थिति में जांच को नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को भी बरकरार रखा है। बता दें कि बीते 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अजित पवार और 69 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक स्कैम में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।