ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Bhaskar News Agency

Nov 16,2019

कन्नौज /जलालाबाद (ताहिर)  ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार मौजूदा कानूनों में बदलाव करने जा रही है। नए कानून कोड ऑन वेजेज के मसैदा में प्रावधान किया गया है कि कंपनियां अपने ठेकेदार को महीना पूरा होने से पहले ही भुगतान कर दें ताकि उनके कर्मचारियों को वेतन मिलने में देर न हो।

सरकार के पास कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस बात को लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कंपनी में भेदभाव होता है। कंपनी में नियमित कर्मचारी को वेतन समय पर मिल जाता है लेकिन ठेके वाले कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार ने नए कानून के तहत ऐसे प्रावधानों की व्यवस्था की है।

इसके लिए सरकार नए कानून में ठेकेदार को पहले भुगतान का प्रावधान करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून के मसौदा में साफ लिखा गया है कि कर्मचारी को तय नियमों के तहत बोनस देने से ठेकेदार मना नहीं कर सकेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि कंपनियां सुनिश्चित करें कि जिस ठेकेदार के जरिए वो अपनी सेवाओं के लिए कर्मचारी रख रही हो वो उन्हें बोनस भी दे रहा हो।

बोनस नहीं देने पर कंपनी को देनी होगी रकम
अगर किसी कारणवश ठेकेदार बोनस नहीं देता है तो ये रकम उस कंपनी या संस्थान को देनी होगी जहां व्यक्ति काम कर रहा है। कंपनी या संस्थान यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि अन्य पक्ष का कर्मचारी है। श्रम मंत्रालय ने इस मसौदा कानून पर 1 दिसंबर तक सभी से सुझाव मांगे हैं। हर तरह के सुझावों के आंकलन के बाद इसे कानून में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में 21 हजार रुपये तक के वेतन पर बोनस का प्रावधान है। साथ ही जिन संस्थानों में 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां भी बोनस देना जरूरी किया गया है।