कोर्ट ने मां-बेटे सहित तीन को सुनाई उम्रकैद की सजा

Bhaskar News Agency

Nov 05, 2019

सीतापुर(विमलेश मिश्रा) जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेष ने हत्या के एक मामले में एक महिला व उसके पुत्र समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओस से इस मुकदमें की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत शुक्ल व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अफान हसन सिद्दीकी द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
मालूम हो, कि अटरिया थानाक्षेत्र के ग्राम शिवदीनपुर निवासी बंटी नामक युवक को गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उसी के घर में आग लगाकर जला दिया गया था। इस मामले में घायल हुए बंटी की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता जयंती शंकर ने 8 जुलाई 2014 को थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में वादी मुकदमा जयंती शेकर द्वारा गांव की ही रहने वाली गुड्डी पत्नी राम विलास, उसके पुत्र राहुल व सुरेश को नामजद किया गया था।
जिसमें विवेचना करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को बचाव पक्ष के कथन की अपेक्षा जनपद न्यायाधीश ने सच पाते हुए तीनों आरोपियों को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।