Bhaskar News Agency
Oct. 05, 2019
मुम्बई/महाराष्ट्र (के.पी सिंह4675) बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 2702 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात 8 बजे से ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया.
बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आरे कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए 2702 पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात 8 बजे से ही पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया. इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों ने आरे कॉलोनी पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है. पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार बीएमसी ने पेड़ों को काटने के लिए मिली अनुमति को अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है और कानून के अनुसार वेबसाइट पर अनुमति की कॉपी को डालने के 15 दिनों के बाद पेड़ काटे जा सकते हैं।