Bhaskar News Agency
Nov 05, 2019
आगरा (प्रियेश अग्निहोत्री) आगरा जिले में अयोध्या फैसले के बाद जारी किए गए अलर्ट को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने जिला और महानगर में 27 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं हो सकते। धरना, प्रदर्शन, जुलूस भी बिना अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे।
अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर डॉ. प्रभाकांत अवस्थी के अनुसार, विभिन्न धार्मिक पर्व, नववर्ष दिवस, अयोध्या में श्रीराम मंदिर को लेकर वर्तमान परिस्थितियों, परीक्षाओं के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है।
उनका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व शहर की शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी, जुलूस भी बिना अनुमति के नहीं निकाल सकेंगे।
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इन आयोजनों पर नहीं होगी लागू
यह निषेधाज्ञा बरातों, शव यात्राओं, धार्मिक और परंपरागत मेलों पर लागू नहीं होगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन निधि श्रीवास्तव के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने साथ अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई होगी।
इन पर भी प्रतिबंध
– आवागमन सुचारु रखने के लिए कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेगा। न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगवाएगा।
– शादी-सगाई अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा।
– कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।