Bhaskar News Agency
sep,2,2019
कमालगंज-नगर पंचायत में अवैध पॉलिथीन का चलन रोकने के लिए बैठक नगर पंचायत कार्यालय ईओ मुन्ना पासी द्वारा की गई जिसमें बताया गया कि पॉलिथीन वही वैध है जो 50 माइक्रों स्टांप की है बैठक में दुकानदारों को बुलाकर अवगत कराया गया कि शासन के आदेशों के अनुसार जो पॉलिथीन चलन में है वही चलाई जाए अन्यथा शासन के आदेशों का पालन नहीं किया तो उन दुकानदारों पर जुर्माना हो सकता है ईओ द्वारा अवगत कराया की प्लास्टिक बैग पॉलिथीन थर्माकोल से निर्मित सामग्री पूर्ण प्रति बाधित है
अभियान 22 अगस्त से 24 अगस्त तक पूर्ण रूप से पॉलिथीन बंद कराई जाएगी ईओ से दुकानदारों ने कहा कि पैकिंग वाली वस्तुएं आती हैं उन पर क्या रोक नहीं है दुकानदारों ने चलन में आने वाली पॉलिथीन लाकर ईओ को दिखाएं ईओ ने बताया इसमें से कुछ पॉलिथीन चलन से बाहर हैं उन्हें हम उच्च अधिकारियों से बात कर वह दिखा कर बताएंगे चलन में है या नहीं उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान अगर जो चलन में नहीं है पन्नी पाई गई तो उस पर जुर्माना रसीद काट देंगे ईओ ने बताया की चेकिंग के दौरान दुकानदारों के पास यदि अवैध पॉलिथीन 100 ग्राम तक पर ₹1000 व 101 ग्राम से 500 ग्राम तक पर ₹2000 व 500 ग्राम से एक किलोग्राम तक ₹5000 1 किलो से 5 किलो तक ₹10000 एवं 5 किलो से अधिक अवैध पॉलिथीन पर ₹25000 तक का जुर्माना किया जा सकता है बैठक में ईओ मुन्ना पासी व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता तथा जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल गोपाल पालीवाल व जिला मंत्री व्यापार मंडल मुर्तजा खान चंदा व व्यापारी आलोक चौरसिया रवी शंकर गुप्ता सिद्धार्थ गुप्ता प्रदीप गुप्ता अनूप गुप्ता उज्जवल गुप्ता बृजेश गुप्ता रिंकू अमन चौरसिया बल्लू एवं नगर पंचायत कर्मचारी अजय कुमार व कुलदीप एवं इरफान आदि लोग मौजूद रहे